Mathura News : मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की प्रतिनिधि रीना एन. सिंह ने मंगलवार को अपनी दलील पेश की है। उन्होंने कहा कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और बिना स्वामित्व के उसे अपनी संपत्ति बताना वक्फ का चरित्र है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को अनुमति नहीं दी जा सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की बहस पूरी हो गई है। अब 15 मई को सुबह 11.30 बजे मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष अगली सुनवाई में बची हुई दलीलें पेश करेगा। इस मंगलवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में सिविल वाद को समझाया है। उन्होंने दावा किया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद ने अवैध कब्जा किया है। यहां मस्जिद का कोई विधिक अधिकार नहीं है।
मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये याचिकाएं खारिज की जाएं। वे अदालत में यह दावा कर रहे हैं कि मुकदमों की पोषणीयता पर ही विचारधारा चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज करने की मांग की है।
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